लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाने को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक तय प्रक्रिया के तहत ही जारी किया जाता है। लाइसेंस जारी हो जाने का अर्थ यह होता है कि ट्रांसपोर्ट विभाग (Transport Department) वाहन चलाने के लिए आपको योग्य मानता है। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस दो तरह से जारी किए जाते हैं। सबसे पहले वाहन चालक को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। हालांकि लर्निंग लाइसेंस बनवाने को लेकर लोग काफी दुविधा में रहते हैं। उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी क्या उन्हें परमानेंट लाइसेंस बनवाने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) नहीं लिया जाता है बल्कि ऑनलाइन टेस्ट (Online Test) लिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पहली बार लाइसेसं हासिल करने के लिए कंप्यूटर पर ही एक टेस्ट दिया जाता है। इस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। वहीं अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो न केवल फीस जब्त हो जाती है बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। टेस्ट में आपसे आठ से दस सवाल पूछे जा सकते हैं। जिनमें से आपको सात सवालों का सही जवाब देना अनिवार्य है। सात सवालों के सही जवाब देने के बाद आप पास हो जाते हैं।
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आरटीओ दफ्तर में होता है ऑनलाइन टेस्ट
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 200 रुपए फीस भी देनी होती है। फीस जमा किए जाने के बाद स्लॉट के हिसाब से आरटीओ दफ्तर में जाकर ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में यातायात के नियमों तथा यातायात के चिन्हों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के चार विकल्प दिए जाते हैं। सही उत्तर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर आता है। इसमें साथ ही यह भी पता चलता रहता है आपका जवाब सही है या गलत। टेस्ट पूरा होते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाता है कि आप पास हुए हैं या फेल। टेस्ट पास करने के 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा।