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लखनऊ

अगर खो गया है PAN Card तो न हों परेशान, आसानी से बनवाएं डुप्लीकेट पैन कार्ड

आपको इंस्टैंट या ई-पैन हासिल करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा

लखनऊOct 07, 2020 / 04:19 pm

Neeraj Patel

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लखनऊ. अगर आपका पैन कार्ड खो गया है और ज्यादा परेशान है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह तो सभी को पता ही होगा कि स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाने वाला एक अहम नंबर और दस्तावेज होता है। आयकर विभाग की तरफ से ये नंबर प्लास्टिक कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जिसे आम तौर पैन कार्ड कहा जाता है।

यूपी के जिला जालौन के उरई निवासी एडवोकेट अमरेन्द्र सिंह का कहना है कि पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज भी है। इनकम टैक्स भरने के लिए पैन काफी जरूरी है। हर वे शख्स जिसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट किसी भी पिछले वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है उसके लिए पैन कार्ड प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आप कोई ऐसी स्पेशल वित्तीय लेनदेन करना चाहते हैं, जिसमें पैन का हवाला देना अनिवार्य है, तो उसके लिए भी पैन कार्ड जरूरी है। मगर यदि ये जरूरी कार्ड खो जाए तो क्या करें।

पैन कार्ड गुम होने पर न हों परेशान

अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको Request for New PAN Card or/ and Changes or Correction in PAN Data फॉर्म जमा करके डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन ये फॉर्म भरने से पहले आपको अपने खोए हुए पैन के बारे में एक एफआईआर दर्ज करानी होगी।

फॉर्म जमा करते समय आपको फॉर्म के साथ एफआईआर की एक कॉपी अटैच करनी होगी। अगर आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है और आपको अपना पैन नंबर भी याद नहीं है तो आप आयकर विभाग की तरफ से दी जाने वाली “नो योर पैन” की सुविधा का उपयोग करके अपना पैन नंबर जान सकते हैं। आपको बस www.incometaxindia.gov.in पर लॉग-इन करना होगा। इतना करने से आप आयकर विभाग की खास सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

इस तरह मिल जाएगा पैन नंबर

आपको अपना पैन नंबर ऑनलाइन जानने के लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम और अपनी जन्मतिथि जैसे कुछ महत्वपूर्ण डिटेल देनी होगी। पैन के बारे में जानने के बाद आप ऊपर बताया गया फॉर्म जमा करके आप डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन के लिए आवेदन करने का शुल्क 110 रुपए (भारत के एडरेस पर आवेदन शुल्क 93 रु + 18% जीएसटी) और विदेशी पते के लिए 1020 रुपए (जीएसटी सहित) है। वैसे आपको सरकार द्वारा शुरू की गई ई-पैन सुविधा के बारे में भी पता होना चाहिए। यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध आधार नंबर है और आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है।

इंस्टैंट या ई-पैन के लिए करना होगा यह काम

इस तरह पैन हासिल करने का प्रोसेस पेपरलेस है और आपको इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) मुफ्त में जारी किया जाएगा। आपको इंस्टैंट या ई-पैन हासिल करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और वैलिड आधार नंबर देना होगा। इसके बाद अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को सबमिट करें। इस प्रोसेस के बाद 15-अंकीय पावती संख्या (Acknowledgment Number) जनरेट होती है। आप अपने वैध आधार नंबर से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और आवंटन होने पर ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी ईमेल आईडी आधार के साथ रजिस्टर हो तो ई-पैन आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है।

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