स्ट्रीट वेंडर के लिये नियम स्ट्रीट वेंडर को लेकर नगर आयुक्त डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि दुकानों की खोलने की जो व्यवस्था बनाई गई है, उसे जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। हर वेंडर के बीच एक मीटर की दूरी होगी। साथ ही प्रत्येक दुकान पर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर रखना भी जरूरी होगा। दुकान पर आने वाले लोगों का नाम और नंबर भी रखना होगा। दुकान खोलने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगा। उन्होंने बताया जिला प्रशासन से अनुमति मिलते ही पटरी दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। उन्होंने सरकार की ओर से दी जा रही एक हजार रुपये की सहायता राशि के लिए नगर निगम कार्यालय में नाम, पता व बैंक अकाउंट का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है।
यहां नहीं खुलेंगी दुकानें अमीनाबाद बाजार और आसपास का इलाका, लाटूश रोड, नजीराबाद रोड, बीएन रोड (कैसरबाग चौराहे से बापू भवन चौराहा),कैंट रोड (बर्लिंग्टन चौराहे से कैसरबाग चौराहा), कैसरबाग चौराहे से कैसरबाग बस स्टैंड चौराहा, कैसरबाग बस स्टैंड से मौलवीगंज चौराहा, मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज तक, हीवेट रोड,लालबाग और आसपास का इलाका,जय हिंद मार्केट, नादान महल रोड, चरक चौराहे से मेडिकल चौराहा, मेडिकल चौराहे से कन्वेंशन सेंटर चौराहे तक, नक्खास मार्केट, कैंट स्थित अली जान मस्जिद के आसपास का इलाका, निशातगंज गली नंबर-5 व चारबाग का वेंडिंग जोन।