– स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी।
– केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुलेंगे।
– अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं नहीं शुरू होंगी (गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)।
– मेट्रो और रेल सेवाएं (विशेष ट्रेनों को छोड़कर) बंद रहेंगी।
– सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार और असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे।
– सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।
– इन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
– कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यंत आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
– कंटेनमेंट जोन का निर्धारण प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा।
– कंटेनमेंट जोन को जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, डिटेल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी भेजी जाएगी।