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लखनऊ

Unlock 2.0 : कंटेनमेंट से बाहर बनेंगे बफर जोन, घर-घर होंगे कोरोना टेस्ट, यूपी में 31 जुलाई तक इन पर प्रतिबंध

– उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की Unlock 2.0 की Guidelines- Guidelines for Unlock 2.0 : Contentment Zone से बाहर बनेंगे Buffer Zone- Noida, Ghaziabad व NCR क्षेत्र में जिला प्रशासन अलग से जारी कर सकता है गाइडलाइन

लखनऊJul 01, 2020 / 12:41 pm

Hariom Dwivedi

Unlock 2.0 : कंटेनमेंट से बाहर बनेंगे बफर जोन, घर-घर होंगे कोरोना टेस्ट, यूपी में 31 जुलाई तक इन पर प्रतिबंध

कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है।

लखनऊ. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी (Chief Secretary RK Tiwari) ने अनलॉक-2 (Unlock 2.0) की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन (Unlock 2.0 Guidelines) के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। रेल, मेट्रो और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा भी बाधित रहेगी। कंटेनमेंट जोन (Contentment Zone) में सख्ती से लॉकडाउन (Lock Down) का पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जहां कोरोना के केस निकलने की आशंका होगी, उन्हें बफर जोन (Buffer Zone) के रूप में चिन्हित कर जिला प्रशासन द्वारा परिस्थितियों के मुताबिक प्रतिबंध तय किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस दौरान 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमार मरीजों, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु स नीचे के बच्चों को बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। लोगों और वस्तुओं के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के एनसीआर वाले क्षेत्र में आवाजाही और अन्य जरूरी गतिविधियों का निर्णय जिला प्रशासन लेगा।
अनलॉक 2.0 : इन पर रहेगा प्रतिबंध
– स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी।
– केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुलेंगे।
– अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं नहीं शुरू होंगी (गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)।
– मेट्रो और रेल सेवाएं (विशेष ट्रेनों को छोड़कर) बंद रहेंगी।
– सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार और असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे।
– सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।
– इन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन
– कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यंत आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
– कंटेनमेंट जोन का निर्धारण प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा।
– कंटेनमेंट जोन को जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, डिटेल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी भेजी जाएगी।
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