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यूपी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का दोबारा नहीं होगा अंतर जिला तबादला, केवल इनको होगी छूट, कोर्ट का फैसला

locationलखनऊPublished: Nov 03, 2020 09:50:01 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों (Primary School) के शिक्षकों (Teachers) को सरकार के बाद अब हाईकोर्ट (Highcourt) ने भी झटका दे दिया है।

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Teachers

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों (Primary School) के शिक्षकों (Teachers) को सरकार के बाद अब हाईकोर्ट (Highcourt) ने भी झटका दे दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के दोबारा अंतर जिला तबादले को रोकने के फैसले का समर्थन किया है। अब एक बार तबादला ले चुके शिक्षक दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल विशेष परिस्थितयों में ही तबादला किया जा सकता है। इलाहाबाद कोर्ट (Allahabad Highcourt) के आदेश के बाद तबादलों पर लगी रोक हट गई है।
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22 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने की तैयारी कर रहा था। जबकि पहले यह सूची 15 अक्टूबर को घोषित की जानी थी। अब यह प्रकरण तीन नवंबर तक हाईकोर्ट के फैसले आने तक लटकगया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब दोबारा तबादले के लिए महिलाओं को ही रियायत दी है। पति के पास जाने के लिए महिलाएं तबादले के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं। दिव्या गोस्वामी और अन्य की याचिका पर जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
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