ये भी पढ़ें- बसपा के लिए राज्यसभा सीट छोड़ भाजपा ने चला दांव, सपा-कांग्रेस भी नहीं समझ पाए यह 22 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने की तैयारी कर रहा था। जबकि पहले यह सूची 15 अक्टूबर को घोषित की जानी थी। अब यह प्रकरण तीन नवंबर तक हाईकोर्ट के फैसले आने तक लटकगया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब दोबारा तबादले के लिए महिलाओं को ही रियायत दी है। पति के पास जाने के लिए महिलाएं तबादले के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं। दिव्या गोस्वामी और अन्य की याचिका पर जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।