पीठ ने उक्त आदेश याची एक्सला प्रीमियो इंफ़्रा लि की ओर से दाखिल कर जिलाधिकारी लखनऊ के 24.12.2020के उस आदेश को चुनौती दी जिसके तहत उसकी अर्जी निरस्त कर दी गयी थी।पीठ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अधिकारियो को नामित करे जो अतिरिक्त जिलाधिकारी या उच्चतर अधिकारी या उप मण्डल अधिकारी हो जो उक्त गांवों के सीमांकन की कार्यवाही राजस्व रिकार्ड के अनुसार नियमानुसार करे। दो तहसीलो में जमीन स्तिथि है उसका सीमांकन करे।यदि जिलाधिकारी को लगता है कि किसी राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की आवश्यकता है राजस्व मानचित्र व ग्राम खतौनी में सुधार की आवश्यकता है तो वह कानून के अनुरूप करेगा।
उल्लेखनीय है कि एलडीए ने गोमतीनगर विस्तार सेक्टर सात में दो निजी बिल्डरों जे कब्जे से 1500करोड़ रुपए की जमीन खाली करायी थी।कर्मियों की मिलीभगत से गलत चिन्हांकन करा कर जमीन पर कब्जा कर लिया था।इसके बाद बाउंड्री वाल व दूसरे निर्माण कर लिए वही दूसरे बिल्डर ने भी कब्जा कर लिया।एलडीए के वीसी व जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाशके आदेश पर जमीन पर खम्बे व तार लगा दिये गए ताकि भविष्य में कब्जा नही हो सके।वही बिल्डर की जमीन सरसवां में है इसका नक्शा पास है ।इस जमीन को बिल्डर मलेशेमऊ में दिखा रहा है जो एलडीए ने अपने लिये ली है वही सरसवां की जमीन पर भी बिल्डर का कब्जा है।इसमें से एक जमीन सदर तहसील में व दूसरी जमीन सरोजनीनगर तहसील में आती है।