कोरोना के कारण राजस्व अदालतें न खोलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब
कोरोना से बचाव की सुविधाएँ होने तक प्रदेश की राजस्व अदालतें न खोलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब, पीआईएल पर सुनवाई 10 को
लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश की नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद तक की राजस्व अदालतों में सेनिटाईजेसन व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी कोरोना से बचाव की सहूलियतें मुहैया कराए जाने तक इन्हें न खोले जाने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकारी वकील को मामले में पक्ष पेश करने को सरकार से निर्देश लेकर 10 जुलाई को सहयोग करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायामूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश बार एसोसिएशन पुरवा, उन्नाव के अध्यक्ष अभय शर्मा की याचिका पर दिया। इसमें प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव राजस्व को पक्षकार बनाते हुए राजस्व अदालतों को खोलने सम्बंधी राज्य सरकार के बीती 19 जून के आदेश पर सवाल उठाया गया है। याची एसोसियेसन के अधिवक्ता केके पाल के मुताबिक याचिका में प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयो में सेनिटाईजेसन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समेत समाजिक दूरी के साथ फिजिकल हियरिंग जैसी कोरोना से बचाव की सुविधाएँ उप्लब्ध कराए जाने के निर्देश देने की भी गुजरिश की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाव के उक्त उपायों के बगैर राजस्व अदालतें खोलने से भीड़-भाड़ की वजह से बीमारी बढ़ सकती है। अदालत ने मामले में सरकारी वकील एसपी श्रीवास्तव को सरकार से निर्देश लेने का समय देकर अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई को कोर्ट का सहयोग करने को कहा है।
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