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High Security Number Plate Compulsory : 16 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 0 और 1 नम्बर की खैर नहीं लगेगा भारी जुर्माना
राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पंजीकृत के लिए नहीं सुविधा परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने एचएसआरपी की नई तारीख के सर्कुलर के अनुसार, जिन वाहन का पंजीयन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पंजीकृत है उनके लिए ये सुविधा नहीं है। ऐसे वाहनों पर 30 सितंबर 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य था। यह भी पढ़ें