scriptएक सितंबर से बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, ऐसे AADHAR से लिंक करें PAN CARD | how to link aadhaar card and pan card online before last date 31 august 2017 | Patrika News
लखनऊ

एक सितंबर से बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, ऐसे AADHAR से लिंक करें PAN CARD

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद आसान है। आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxofindia.gov.in) पर लॉगिन करें।

लखनऊAug 30, 2017 / 12:30 pm

Hariom Dwivedi

how to link aadhaar card and pan card
लखनऊ. आपने अभी तक PAN NUMBER को AADHAR NUMBER से नहीं जोड़ा है तो 31 अगस्त तक इसे लिंक जरूर कर दें। यदि आपने समय रहते पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो केंद्र सरकार के नए नियमानुसार 1 सिंतबर से आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आपके पास आज को मिलाकर सिर्फ दो दिन का समय बचा है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार पहले ही सूचना जारी कर चुका है। तब सरकार ने एक अगस्त तक की समय सीमा रखी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। अभी भी लाखों पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, ऐसे में संभव है कि सरकार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई है।

पब्लिक वेलफेयर की स्कीम में बढ़ी डेडलाइन
पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा रही है। आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।
आधार से पैन नहीं कराया लिंक तो..?
अगर 31 अगस्त तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट माना जाएगा। बिना पैन कार्ड आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे और न ही बिना पैन कार्ड के बैंक के जरूरी काम कर पाएंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक, एक सिंतबर से आयकर रिटर्न भरने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना जरूरी होगा। पैन के लिए जरूरी फार्म 49ए में आधार नंबर दर्ज करने के लिए एक नया कॉलम बना दिया गया है। एक सिंतबर से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का नंबर देना होगा, लेकिन अगर आधार नंबर नहीं है तो उसका एनोरोलमेंट नंबर देना अनिवार्य होगा।
पैन को आधार से जोड़ना बेहद सरल
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद आसान है। आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxofindia.gov.in) पर लॉगिन करें। यहां आपको अपनी जन्मतिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर आदि की सही-सही डिटेल भरनी होगी। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर लिंक करा सकेंगे। या फिर आप सीधे income tax की वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें। इसके बाद वहां आपको e-filling (https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html) में जाकर सही-सही डिटेल भरनी होगी।
SMS से भी सुविधा उपलब्ध
SMS के जरिए भी आप आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज में अपना आधार नंबर, पैन नंबर और अपना नाम लिखकर 567678 या फिर 56161 पर सेंड करना होगा। वेबसाइट से आधार-पैन लिंक करें या एसएमएस से, यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि दोनों में नाम की स्पेलिंग एक जैसी हो। अगर अगर किसी एक में स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा।
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