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लखनऊ

औद्योगिक इकाई को मिलेगा मण्डी शुल्क में छूट का पूरा लाभ

अधिक के निवेश पर 5 वर्ष तक मण्डी शुल्क में 2 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

लखनऊOct 20, 2020 / 10:04 pm

Ritesh Singh

औद्योगिक इकाई को मिलेगा मण्डी शुल्क में छूट का पूरा लाभ

औद्योगिक इकाई को मिलेगा मण्डी शुल्क में छूट का पूरा लाभ

लखनऊ , मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मैसर्स जे.आर.जी. फूड्स प्रा. लि.अमरोहा के प्रकरण के समाधान के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णय किया गया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत स्थापित पात्र नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लांट व मशीनरी में रु. 5 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर 5 वर्ष तक मण्डी शुल्क में 2 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।
मण्डलायुक्त मुरादाबाद द्वारा मैसर्स जे.आर.जी. फूड्स प्रा. लि., अमरोहा को मण्डी शुल्क में 2 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत छूट अनुमन्य करने का 4 वर्ष से लम्बित प्रकरण 21 सितम्बर, 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इन्वेस्ट यूपी की उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में समाधान के लिए प्रस्तुत किया गया था। निर्देशित किया गया कि मण्डलायुक्त, मुरादाबाद द्वारा इकाई को मण्डी शुल्क से छूट के लिए मण्डलीय छूट समिति की बैठक आहूत कर स्पष्ट संस्तुति शासन को प्रेषित की जाए।
इकाई द्वारा अनुरोध किया गया था कि चूंकि वह नीति के अन्तर्गत पात्र है, अतः उसे 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क से छूट 5 वर्ष के लिये दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में दिये गये प्राविधान में इकाई कच्चे माल की आवक कहां से है एवं उसका उत्पाद कहां विक्रय किया जाता है, इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं किया गया है, अतः इस आधार पर इकाई को प्राविधान के अनुसार 2 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिषत छूट दिया अनुमन्य किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।
सूचित किया गया कि कृषि विपणन विभाग, उ.प्र. द्वारा अपनी पूर्व की अधिसूचना में मण्डी शुल्क से ‘छूट की दर में कमी’ को विलोपित कर संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है, अतः इस नीतिगत निर्णय का लाभ सभी नव स्थापित खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधारों के फलस्वरूप अब मण्डी परिसर के बाहर ट्रेड एरिया में मण्डी शुल्क देय नहीं होगा। मण्डी समितियों का कार्यक्षेत्र निर्मित मण्डी परिसरों तक सीमित हो गया है।
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न इस बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात विभाग; निदेशक, मण्डी परिषद; मण्डलायुक्त, मुरादाबाद; उपनिदेशक, मण्डी परिषद, अमरोहा; उपायुक्त, जिला उद्यम एवं प्रोत्साहन केन्द्र, अमरोहा द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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