बीमा योजना के लाभ के लिए दावा प्रपत्र देना होगा। क्षतिपूर्ति योजना का लाभ सरकारी व निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (यूपीटीएसयू) पदाधिकारी, सलाहकार एवं कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा संगिनी, आशा कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चालक तथा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) को मिलेगा |
सचिव ने क्षतिपूर्ति का लाभ नियमित, संविदा गत, स्वास्थ्य संस्थानों के वाह्य स्रोत के कर्मी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और यूपीटीएसयू के कर्मियों को भी दिए जाने के निर्देश जिले के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को दिया है। उन्होंने कहा है कि क्षतिपूर्ति राशि की बारे में सारे कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की जाए ताकि उनका मनोबल बना रहे।
कोराना के उपचार एवं बचाव कार्य के कारण मृतक स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को प्रधान गरीब कल्याण पैकेज को लेकर जिलाधिकारी इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अथवा मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूची का सत्यापन करने के बाद आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने की कार्रवाई कराएंगे।