सुनवाई : आईपीएस अरविंद सेन ने एंटी करप्शन कोर्ट में किया सरेंडर
- कोर्ट ने 9 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
- फरार आइपीएस की संपत्ति का नहीं मिल रहा ब्योरा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच बुधवार को दो चर्चित मामलों में अहम सुनवाई की। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर घोटाले के मामले में फरार आइपीएस अरविंद सेन बुधवार को एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अरविंद सेन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण की अर्जी दी थी। कोर्ट में सरेंडर के बाद अरविंद सेन यादव को कोर्ट ने 9 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पहले दोनों आरोपितों को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया था और उनकी संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे। अरविंद सेन पर इनाम था और अब पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की की तैयारी कर रही है।
आरोपित ने कुर्की से बचने के लिए सरेंडर की अर्जी दी है। अरविंद सेन को 23 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का समय दिया गया था। कुर्की का नोटिस जारी होने के बावजूद अरविंद सेन उपस्थित नहीं हुए। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले में अरविंद सेन आरोपित हैं। तत्कालीन सीबीसीआइडी के पद पर रहते हुए अरविंद सेन ने इंदौर के व्यापारी को धमकाया था और टेंडर की जांच होने की बात कही थी। इसके लिए अरविंद सेन को आरोपितों ने मोटी रकम भी दी थी।
संपत्ति का नहीं मिल रहा ब्योरा
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में फरार चल रहे महोबा के पूर्व एसपी आइपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइपीएस के फरार होने के कारण विजिलेंस टीम संपत्ति का ब्योरा नहीं जुटा पा रही है। आयकर विभाग से भी आरोपित के बारे में जानकारी मांगी गई है। पुलिस ने आरोपित के बैंक खातों का ब्योरा निकलवाया, लेकिन उसकी अन्य संपत्ति का हिसाब नहीं मिल सका है। विजिलेंस सूत्रों ने बताया कि मणिलाल के फरार होने की वजह से संपत्तियों का ब्योरा जुटाना मुश्किल हो रहा है। मणिलाल के पकड़े जाने के बाद जब उससे फॉर्म एक से छह तक भरवाए जाएंगे, तब संपत्ति का ब्योरा पता लगने की उम्मीद है।
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