कई बार किया सत्यापन शासन ने साल 2016 में गाइडलाइन जारी की थी कि दो लाख तक या उससे अधिक आय वाले पात्र गृहस्थी परिवारों को मिलने वाली सुविधा से वंचित किया जाएगा। विभाग ने कई बार सत्यापन भी कराया लेकिन अभी भी हजारों परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे परिवारों की आय प्रमाणित करने का कोई ठोस आधार ही नहीं बन सका। पूर्ति विभाग की ओर से कई बार सत्यापन कराने का कार्य किया गया है। शिकायत पर कुछ परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किये गये लेकिन अभी भी सैकड़ों अपात्र परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि ऐसे परिवारों की आय प्रमाणित कराने का कोई उपाय ही नहीं किया गया। जिससे अपात्रों को इस योजना का लाभ पाने से वंचित किया जा सके।
इस तरह लें योजना का लाभ अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश के गरीब नागरिकों को राशन कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको राशन कार्ड योजना के लिए अप्लाई करना होता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको बताए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।
इस तरह करें आवेदन आगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपर बताये गए सभी दस्तावेज लेकर किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं। पहले कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता था। लेकिन राशन कार्ड में हो रही गड़बड़ी के चलते सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने का अधिकार सिर्फ अब जनसेवा केन्द्रों को दे दिया है जहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उपर बताये गए सभी दस्तावेज इकठ्ठा करके अपने जिले के खाद्य एंव रसद विभाग जाएं। यहां आपको राशन कार्ड फॉर्म आवेदन करने के लिए काउंटर से लेना है। राशन कार्ड फॉर्म में पूछी गई जानकारी भर कर यह फॉर्म सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर ऑफिस में जमा करना है। जिसके बाद में आपके पात्रता की जांच की जाएगी। आप पात्र हुए तो आपको राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।