कोर्ट में दलील देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि वह निर्दोष हैं। कुलदीप समेत इस मामले में 10 और लोगों पर आरोप तय किए गए थे। 4 जून, 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। बाद में रायबरेली में सड़क हादसे में रेप पीड़िता को कथित तौर पर जान से मारने की कोशिश भी की गई थी।
कोर्ट ने किया चार को बरी इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस कॉन्सटेबल अमीर खान को बरी कर दिया है। आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह और राम शरण सिंह उर्फ सोनू को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है।
कुलदीप के साथ ये भी दोषी करार पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के साथ कोर्ट ने यूपी पुलिस के दो अधिकारियों कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर) और एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया को भी दोषी माना है। इसके अलावा विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इससे पहले 20 दिसंबर, 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।