scriptउन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 12 मार्च को सजा का ऐलान | kuldeep singh senger convicted by court in unnao victim father death | Patrika News
लखनऊ

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 12 मार्च को सजा का ऐलान

– उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मृत्यु के मामले कुलदीप सेंगर दोषी करार
– सेंगर के साथ छह अन्य दोषी करार
– 12 मार्च को सेंगर पर सजा का ऐलान

लखनऊMar 04, 2020 / 02:10 pm

Karishma Lalwani

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस से जुड़े दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Senger) को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता के पिता को मारने में सेंगर का आशय नहीं था लेकिन जिस तरह से उन्हें मारा गया, वह निंदनीय था। इसलिए सेंगर को धारा 304 और 120बी के तहत दोषी करार दिया जाता है। कुलदीप सेंगर को सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। उनके शरीर पर 15 से ज्यादा चोट के निशान मिले थे। आरोप था कि सेंगर ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में सेंगर के साथ मामले में कुल 10 अन्य आरोपी पाए गए थे, जिसमें से चार बरी किए गए हैं। बाकी दोषियों को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में दोषी माना है।
कोर्ट में दलील देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि वह निर्दोष हैं। कुलदीप समेत इस मामले में 10 और लोगों पर आरोप तय किए गए थे। 4 जून, 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। बाद में रायबरेली में सड़क हादसे में रेप पीड़िता को कथित तौर पर जान से मारने की कोशिश भी की गई थी।
कोर्ट ने किया चार को बरी

इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस कॉन्सटेबल अमीर खान को बरी कर दिया है। आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह और राम शरण सिंह उर्फ सोनू को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है।
कुलदीप के साथ ये भी दोषी करार

पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के साथ कोर्ट ने यूपी पुलिस के दो अधिकारियों कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर) और एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया को भी दोषी माना है। इसके अलावा विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इससे पहले 20 दिसंबर, 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

Home / Lucknow / उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 12 मार्च को सजा का ऐलान

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो