आदेश की दी गई थी चुनौती वर्ष 2008 में दाखिल इस याचिका में प्रतापगढ़ की एक सत्र अदालत के 11 अप्रैल 2008 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के 23 जनवरी 2007 को पारित आदेश को पलटते हुए कहा था कि मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 के आने के बाद याची व उसके पति का मामला इसी अधिनियम के अधीन होगा। सत्र न्यायालय ने कहा था कि उक्त अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत ही मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं। ऐसे मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 लागू नहीं होती।
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लेडी सिंघम के नाम से मशहूर IPS Manjil Saini के खिलाफ होगी कार्रवाई, CBI कर रही है जांच, जानें क्या है मामला… कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सत्र अदालत के इस फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शबाना बानो मामले में 2009 में दिए गए निर्णय के बाद यह तय हो चुका है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इद्दत की अवधि के पश्चात भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं। जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। कोर्ट ने इस फैसले के साथ याचिका को मंजूर कर लिया है।