अधिकारियों का तय हुआ ड्यूटी चार्ट
प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रेक्षकों को उनके आवंटित जनपद में 19 नवम्बर को शाम 5.00 बजे तक, द्वितीय चरण के मतदान हेतु प्रेक्षकों को उनके आवंटित जनपद में 23 नवम्बर,2017 को सायं 5.00 बजे तक तथा तृतीय चरण के मतदान हेतु प्रेक्षकों को उनके आवंटित जनपद में 26 नवम्बर,2017 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से पहॅुचना है। जनपद मुख्यालय पर पहुचकर अपनी उपस्थिति की सूचना आयोग को देना है।
ये होगी जिम्मेदारी
जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से विचार विमर्श करके सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक प्रबन्धों की जानकारी लेना तथा यदि किसी सुधार की आवश्यकता हो तो सुझाव देने के लिए कहा गया है।
सम्बन्धित नगरीय निकाय के वार्डों, मतदान केन्द्रों, मतदान स्थलों तथा मतदान स्थलवार मतदाताओं की संख्या का विवरण जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना। रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की सूची, सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों की सूची, संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केन्द्रों की सूची जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना।
जनपद में पहुचने के उपरान्त इलेक्शन स्टाफ डिप्लॉयमेंट (ESD) साफ्टवेयर के माध्यम से लगाई जाने वाली मतदान ड्यूटी के थर्ड यादृच्छिकीकरण की आवश्यक रूप से जाच करना है और सम्भव प्रेक्षक अपने जनपद में पहॅुचने वाले दिन अथवा अगले दिन प्रातः ही थर्ड यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करा लें ताकि ड्यूटी आदेश प्रिण्ट कर तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सके।
जनपद द्वारा तैयार की गई अनुपूरक मतदाता सूची के प्रकाशन को सैंपल बेसिस पर जांच कर यह सुनिश्चित करना कि वह मुख्य मतदाता सूची के साथ जोड़ दी गई है। जनपद द्वारा चिन्ह्ति किए गए अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केन्द्रों की वीडियो रिकार्डिंग/वेबकास्टिंग हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराना है। वेबकास्टिंग हेतु टैबलेट की उपलब्धता, मतदान स्थलों में विद्युत कनेक्शन तथा जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराना है।
मतदान स्थल पर मतदान हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था, मतदान केन्द्र पर समुचित पुलिस बल तथा मतदान शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की व्यवस्था को विशेष रूप से देखना। कब कहाँ थमेगा प्रचार
प्रथम चरण के मतदान का प्रचार 20 नवम्बर,2017 को सायं 5.00 बजे, द्वितीय चरण के मतदान का प्रचार 24 नवम्बर,2017 को सायं 5.00 बजे तथा तृतीय चरण के मतदान का प्रचार 27 नवम्बर,2017 को सायं 5.00 बजे बन्द किया जाएगा।
72 घंटे बंद रहेंगी शराब की दुकाने
समस्त जनपद में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व रात्रि 12.00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक शराब की दुकानें बन्द कराए जाने सम्बन्धी आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।