कोविड-19 स्थिति के अनुसार निर्धारित होंगे अधिकार राज्यों को कोविड-19 स्थिति के अनुसार जोन में अधिकार निर्धारित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार अपनी जरूरत और वास्तविक स्थिति के अनुसार जोन का निर्धारण करेगी। इसके साथ ही लॉकडाउन में क्या खुलेगा और किन चीजों पर पाबंदी रहेगी, यह भी राज्य सरकारें ही तय करेंगी।
लॉकडाउन 4 में क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा लॉकडाउन 4 में सैलून और स्पा खुलने की अनुमति मिली है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामानों के साथ-साथ गैर जरूरी सामानों की कैटिगरी में आने वाली चीजों की डिलिवरी भी शुरू कर सकेंगी। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, लाॅकडाउन 4 में भी पहले की तरह सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स बंद रहेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खुल सकते हैं, पर दर्शक नहीं होंगे। सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारा 31 मई तक बंद रहेंगे, पूजा-अर्चना पहले की तरह ही होती रहेगी। अंतरराज्यीय बस सेवा राज्यों की समझ से शुरू हो सकती है। राज्य के अंदर बस सेवा का फैसला राज्य सरकार करेगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने 31 मई तक बंद रहेंगी। मेट्रो ट्रेन सेवा भी 31 मई तक बंद रहेगी।
होम डिलीवरी को इजाजत स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान यानी सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। होटल-रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की इजाजत है। इसके अलावा शादी-विवाह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। किसी का निधन होने पर शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।