सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 1992 राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए आठ मई को विशेष अदालत का कार्यकाल तीन महीने बढ़ा दिया। अब इस मामले में 31 अगस्त तक फैसला सुनाया जाना चाहिए। इस मामले के आरोपियों में से विहिप नेता अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया की सुनवाई के दौरान मृत्यु होने से उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म कर दी गई।
बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कहा है कि वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनेाहर जोशी व उमा भारती को सीआरपीसी-313 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। हालांकि कोर्ट ने इन नेताओं के उपस्थित होने की तारीख नहीं घोषित की है।
अभी कोई डेट तय नहीं :- विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनेाहर जोशी व उमा भारती की ओर से अग्रिम आदेश तक हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र स्वीकार करने के बाद याचिकापत्र सशर्त स्वीकार करते हुए कहा कि कोर्ट की अपेक्षा करने पर वे तीनों अदालत में उपस्थित होंगे। अदालत में सीआरपीसी -313 के तहत आरोपितों के बयान दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में व्यक्तिगत हाजिरी जरूरी होती है। ताकि कोर्ट उनसे सवाल कर सके। इस पहले तीनों अन्य आरोपितों के साथ 26 मई 2017 को विशेष अदालत में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने तीनों की हाजिरी के लिए अभी कोई डेट तय नहीं की है।
32 आरोपी का ट्रायल :- सीबीआई वकील ललित सिंह ने बताया कि सोमवार को आरोपी रामजी गुप्ता के बयान दर्ज किये गये। अभियुक्त प्रकाश शर्मा उपस्थित हुए थे, जबकि अन्य की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जियां आई थीं। मामले में कुल 32 आरोपी का ट्रायल हो रहा है। अन्य 29 अभियुक्तों में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, डॉ राम विलास वेदांती, मंहत नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितम्भरा, बृज भूषण शरण सिंह, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज भी शामिल हैं।