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यूपी सरकार का नया हुक्म, अब घर नहीं पहुंचाएगी सरकारी एम्बुलेंस

locationलखनऊPublished: Jul 02, 2020 06:34:19 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया हुक्म आया है। कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को अब अपने वाहन से ही अपने घर जाना होगा।

यूपी सरकार का नया हुक्म, अब घर नहीं पहुंचाएगी सरकारी एम्बुलेंस

यूपी सरकार का नया हुक्म, अब घर नहीं पहुंचाएगी सरकारी एम्बुलेंस

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया हुक्म आया है। कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को अब अपने वाहन से ही अपने घर जाना होगा। सरकारी एम्बुलेंस के घर छोड़ने की प्रक्रिया पर शासन ने रोक लगा दी है। इस वक्त कोरोना पाजिटिव मरीजों को अस्पताल ले जाने में एम्बुलेंस की भारी कमी आ रही है। जिस वजह से भारी दिक्कत आ रही है। तब शासन ने इस दिक्कत को दूर करने के लिए यह तरीका ईजाद किया। हां, अगर किसी को घर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस चाहिए तो उसे शासन व उच्चाधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही ड्रॉप बैक दिया जाएगा।
नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक विजय विश्वास पंत ने सभी सीएमओ को पत्र भेजकर इस आदेश को सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मिशन निदेशक के इस आदेश के बाद कोरोना से वायरस से ठीक हुए मरीजों को अपने घर पहुंचने में अत्यन्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मिशन निदेशक विजय विश्वास पंत ने आदेश दिए हैं कि 108 और लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस अभी तक कोरोना के किसी भी मरीज और अन्य मर्ज के रोगियों को घर भेजने के लिए इस्तेमाल हो रही थीं, लेकिन अब किसी भी मरीज को घर नहीं पहुंचाएंगी। ये एम्बुलेन्स कोरोना के गंभीर मरीजों और आकस्मिक चिकित्सा वाले रोगियों को घर से लाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। अब तक ये एंबुलेंस कोरोना वायरस से ठीक हो गए मरीजों और अन्य रोगियों को अस्पताल से घर तक पहुंचाने में इस्तेमाल हो रही थीं। इसके चलते कोरोना के गंभीर और आकस्मिक चिकित्सा के मरीजों को लाने में विलम्ब होता है।
विजय विश्वास पंत ने यह भी कहा है कि यदि किसी मरीज को एंबुलेंस से घर तक बहुत पहुंचाना जरूरी हुआ तो इसके लिए मिशन निदेशक या चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी।
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