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लखनऊ

लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 में नियम कायदे हुए सख्त, चूके तो गए काम से, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 में नियम कायदे और सख्त हुए। बिना मास्क नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, दो पहिया पर एक और चार पहिया पर तीन से अधिक लोग मिलने पर गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने लाॅकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस सभी जिलों को भेजा दिया है।

लखनऊMay 20, 2020 / 12:22 pm

Mahendra Pratap

लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 में नियम कायदे हुए सख्त, चूके तो गए काम से, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 में नियम कायदे हुए सख्त, चूके तो गए काम से, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

लखनऊ. लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 में नियम कायदे और सख्त हुए। बिना मास्क नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, दो पहिया पर एक और चार पहिया पर तीन से अधिक लोग मिलने पर गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने लाॅकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस सभी जिलों को भेजा दिया है।
लखनऊ पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 में सभी नियमों का सख्ती से पालन करा रहे हैं। उन्होंने कहाकि जो नियम तोड़ेगा वह सजा का भागी होगा। राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन 4.0 के लिए कुछ नए नियम और सख्त नियम बनाए गए हैं। इसमें से एक यह है कि नो मास नो फ्यूल यानि की बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को भी पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।
पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने बताया कि दो पहिया वाहन में एक और चार पहिया वाहन में 3 से ज्यादा सवारी मिलने पर गाड़ी को सीज कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपातकाल की स्थिति में एक से ज्यादा लोग जा सकते हैं।
चेकिंग के दौरान सभी को गाड़ी रोकना अनिवार्य है। पूरे लखनऊ में धारा 444 लागू है, अगर कोई भी बिना कार्य के घूमता पाया गया या लॉकडाउन 4.0 के नियमों का उल्ल्घंन करते पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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