लखनऊ

यूपी सरकार को बड़ा फैसला, अपनी बाइक नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं

– तेज स्पीड में गाड़ी दौड़ाने पर ब्रेक लगाने की तैयारी – उत्तर प्रदेश में अब 16 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए नया नियम- 50 CC की अपनी गाड़ी नहीं तो बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं

लखनऊSep 04, 2021 / 08:30 pm

Sanjay Kumar Srivastava

यूपी सरकार को बड़ा फैसला, अपनी बाइक नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं

लखनऊ. UP government Big decision उत्तर प्रदेश में 16 से 18 आयु वालों के लिए बुरी खबर। परिवहन विभाग के नए आदेश के अनुसार 16 से 18 आयु वालों के पास 50 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहन नहीं होंगे तो वे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मतलब बिना गियर के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 50 सीसी इंजन क्षमता वाली गाड़ी होनी जरूरी है। जिनको स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उनका टेस्ट 50 सीसी वाहन से लिया जाएगा। यह वााहन चाहे उनका हो या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम रजिस्टर्ड हो।
परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को निर्देश जारी किया है कि, बिना गियर वाले डीएल आवेदन का ड्राइविंग टेस्ट 50 सीसी इंजन वाले वाहनों पर ही लिया जाएगा। जान लें अब कोई बाइक या स्कूटी 50 सीसी से कम की आती ही नहीं है तो इस तरह कम उम्र के नाबालिग बच्चे लाइसेंस ही नहीं ले पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जारी इस आदेश के बाद अब 16 से 18 साल की उम्र के वही बच्चे डीएल के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास अपने या परिवार के सदस्य के नाम पर 50 सीसी क्षमता वाले टू-व्हीलर हैं।
सचेत रहें :- अगर 50 सीसी इंजन क्षमता वाले दो पहिया वाहन न हों तो आवेदन न करें क्योंकि ऐसी अवस्था में एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा। आवेदन रद्द होने पर लर्निंग लाइसेंस फीस 200 रुपए या स्थाई डीएल की 400 रुपए फीस नहीं मिलेगी।
50 सीसी क्षमता के वाहनों का प्रोडक्शन बंद :- पूर्व में नियम था कि 50 सीसी से लेकर 125 सीसी तक के वाहनों के डीएल बनाए जाएंगे। 50 सीसी के वाहन आने बंद हो गए। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर ने जानकारी दी कि 50 सीसी की क्षमता के वाहनों का प्रोडक्शन अब बंद कर दिया गया है। अब तक लोग बिना गियर कैटेगरी में 125 सीसी क्षमता के डीएल बनवा रहे थे।
नया आदेश :- यह संज्ञान में आने के बाद अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र त्रिपाठी ने यूपी के आरटीओ को निर्देश भेज कर कहा है कि बिना गियर डीएल आवेदन करने वालों का टेस्ट उनके ही 50 सीसी इंजन वाली गाड़ियों से लिया जाए। नए आदेश के मुताबिक 4 सितंबर के बाद आवेदन करने वाले को 50 सीसी वाले वाहन के साथ ही टेस्ट देना होगा।
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