राज्य में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थान, व्यायामशाला 5 अगस्त से खुल सकेंगे, हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
इन स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रम पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2020)पर यूपी सरकार की एडवाइजरी के तहत 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य जिला, तहसील, नगर निगम और पंचायत स्तर पर लोगों को अपने घर से ही स्वतंत्रता दिवस मनाना होगा।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा. अनलॉक-3 में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, रोगी और गर्भवती महिलाओं को बिना आवश्यकता बाहर नहीं निकलने के लिए निर्देशित किया है।
यूपी सरकार की गाइडलाइन में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्व की तरह लागू रहेगा।