ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य को 12 दिसम्बर के बाद यह मालूम पड़ जाएगा कि उनकी पंचायत का किस दर्जे में आरक्षण हुआ है। और यह कनफर्म हो जाएगा कि यह ग्राम पंचायत किस जाति के चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित किया गया है। आंशिक परिसीमन प्रक्रिया आगामी 4 दिसम्बर से शुरू होकर 6 जनवरी तक चलेगी। यूपी पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 4 से 11 दिसम्बर के बीच किया जाएगा।
जानें कब क्या होगा :- – 12 से 21 दिसम्बर के बीच ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत वार्डों की प्रस्तावित सूची की तैयारी, प्रकाशन। – 22 से 26 दिसम्बर के बीच इन वार्डों के निर्धारण पर आपत्तियां।
– 27 दिसम्बर से 2 जनवरी के बीच आपत्तियों का निस्तारण। – 3 से 6 जनवरी के बीच वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन। आपत्तियांं का निस्तारण करेगी समिति:- ग्राम व क्षेत्र पंयायत की आपत्तियां जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय और जिला पंचायत के वार्डों के संबंध में आपत्तियां जिला पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी प्राप्त करेंगे। इनका निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सदस्य होंगे जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
आंशिक परिसीमन जरूरी:- पहली जनवरी 2016 से लेकर अब तक राज्य के 49 जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के सृजन या सीमा विस्तार के फलस्वरूप जिले में कतिपय विकास खण्ड या विकास खण्ड की ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्र में शामिल किये जाने से प्रभावित हुई हैं। इन पंचायतों के वार्डों का फिर से निर्धारण किया जाना है। आंशिक परिसीमन किया जाना है। इस बारे में पंचायतीराज निदेशक के अलावा सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।