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लखनऊ

नौकरी जाने के एक महीने बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा, अकाउंट भी रहेगा चालू

अब नौकरी चले जाने के एक महीने बाद अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी राशि निकाली जा सकती है

लखनऊJun 27, 2018 / 02:09 pm

Mahendra Pratap

epfo

नौकरी जाने के एक महीने बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा, अकाउंट भी रहेगा चालू

लखनऊ. नौकरी चले जाने के एक महीने बाद अगर आपको बड़ी रकम की जरूरत हो, तो पीएफ का 75 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। यह फैसला इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी की बैठक में लिया गया। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों को 30 दिन तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75 फीसदी राशि निकालने का फैसला लिया है। अच्छी बात ये है कि पैसा निकालने के बाद भी आपका पीएफ अकाउंट चालू रहेगा।
पुराना अकाउंट रहेगा जारी

मौजूदा नियम के तहत अगर ईपीएफओ का कोई सदस्य दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो उसे पूरे दो महीने बाद अकाउंट से पैसा निकालना पड़ता है। इसके साथ ही पीएफ अकाउंट भी बंद हो जाते थे। लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो गए हैं। एक महीने के भीतर पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकेगा। साथ ही नई नौकरी मिलने के बाद पुराना पुराना अकाउंट जारी रहेगा।
फाइनल स्टेटमेंट कर 25 फीसदी निकाल सकते हैं पैसा

इसके अलावा अगर नौकरी जाने के बाद अगर आप पीएफ अकाउंट बंद करवाना भी चाहते हैं और फाइनल स्टेटमेंट कर 25 फीसदी पैसा भी निकालना चाहते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। यह फैसला सीबीटी की बैठक में लिया गया है।
60 फीसदी था राशि निकालने का प्रस्ताव

पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के नियम में पहले 60 फीसदी का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन बाद में इस लिमिट को बढ़ा कर 75 फीसदी कर दिया गया।
इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन 1952 के नए प्रावधानों के मुताबिक ईपीएफओ के सदस्यों को 25 फीसदी तक रकम निकालने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे लगातार दो महीने तक बेरोजगार हों। इसके बाद उनका पूरा हिसाब किताब हो जाएगा।
लोगों की सुविधा के लिए योजना में बदलाव

श्रम मंत्री संतोष गंगावर ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऐसा करने पर ईपीएफओ के सदस्य पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी पैसा भी निकाल सकेंगे और ईपीएफओ के साथ बने भी रहेंगे।

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