नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा (129) के मुताबिक, चार वर्ष से अधिक की उम्र का जो भी शख्स दोपहिया वाहन पर बैठेगा, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। धारा (128) के तहत दो पहिया वाहन चालक अपने अतिरिक्त सिर्फ एक सवारी ही बिठा सकेगा, अगर कुल सवारी दो से अधिक हुईं तो जुर्माना भरना होगा।
ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना
नये नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट नहीं लगाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। बार-बार ऐसा करने पर जुर्माने की राशि तीन हजार रुपए तक हो सकती है। जानबूझकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से दो हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बाइक पर दो से अधिक सवारी बिठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना है।
यूपी में अभी तक लोगों से पुरानी दरों पर ही जुर्माना वसूल रहे थे पुलिसकर्मी
घर जाकर गाड़ी सीज करेगी पुलिस
एक नवंबर से ऐसे लोगों से तीन हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा, जो बार-बार नियम तोड़ते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं। अगर किसी का तीन बार चालान हो चुका है तो ट्रैफिक पुलिस खुद वाहन मालिकों के घर जाकर जुर्माना वसूलेगी। साथ ही गाड़ी को सीज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। बावजूद नहीं सुधरे तो लाइेंसस भी निरस्त कर दिया जाएगा।