रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 के तहत यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। सरकार को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है या कानून-व्यवस्था में बाधा पहुंचा रहा है तो संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है।
रासुका के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। साथ ही बिना आरोप तय किए उसे 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हिरासत में लिया गया अभियुक्त उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है।