लखनऊ

यूपी में शॉपिंग के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन भुगतान, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन

यूपी में हो रहे ऑनलाइन फर्जीवाड़े को देखते हुए आरबीआई ने 16 मार्च दिन सोमवार से डेबिट कार्ड और क्रैडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी।

लखनऊMar 18, 2020 / 08:16 pm

Neeraj Patel

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सहित देशभर के लोगों के लिए एक दुख भरी खबर है। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी में आजकल जो लोग सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड और क्रैडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो वह अब 16 मार्च से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की बैंकों नियम बदलकर नई गाइडलाइन जारी कर निर्देश दिए हैं और यह नई गाइडलाइन 16 मार्च से प्रदेश भर में भी लागू हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में सभी बैंक द्वारा यूपी में हो रहे ऑनलाइन फर्जीवाड़े को देखते हुए डेबिट कार्ड और क्रैडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए 16 मार्च दिन सोमवार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी जाएगी। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य सोमवार से आप केवल डेबिट कार्ड और क्रैडिट कार्ड से केवल एटीएम के माध्यम पैसे निकासी कर सकेंगे।

लखनऊ की एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने की वजह से ये कदम उठाया है। अगर कोई कस्टमर अपने डेबिट और क्रैडिट कार्ड्स से शॉपिंग के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उसे अपने बैंक से संपर्क करना होगा जिस बैंक से उसने खाता खुलवाया है। बैंक जाकर वह ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने कार्ड को एक्टिवेट करवा सकता है।

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सभी ग्राहक इन बातों का रखें विशेष ध्यान

अब बैंक उपभोक्ताओं को जारी किए गए नए कार्ड में यह सुविधा पहले की तरह ऑटोमैटिक नहीं मिलेगी। अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी बैंक से संपर्क करके इस इस सुविधा को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अभी यह सुविधा कार्ड के चालु होने के साथ मिल जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

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कार्ड्स का स्विच ऑन और ऑफ कर सकेंगे उपभोक्ता

अब यूपी के सभी बैंकों के अधिकारियों के पास पुराने कार्ड्स को डिएक्टीवेट करने के साथ ही नए कार्ड जारी करने का भी अधिकार होगा। अगर कोई बैंक उपभोक्ता कार्ड के माध्यम से डिजीटल पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक इन कार्ड्स से सुविधा रद्द कर सकेगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास कार्ड्स का स्विच ऑन और ऑफ करने का अधिकार भी होगा। इसके साथ ही यूपी के सभी बैंक कर्मचारियों को आरबीआई ने सातों दिन 24 घंटे मोबाइल ऐप की सुविधा देने का निर्देश भी जारी किया है।

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