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लखनऊ

टू व्हीलर चलाने वालों के लिये नई मुश्किल, अब किसी को पीछे बैठाने पर भी इसलिये कटेगा चालान

प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

लखनऊOct 04, 2019 / 12:04 pm

आकांक्षा सिंह

पीछे बैठने पर भी अब हेलमेट जरूरी

पीछे बैठने पर भी अब हेलमेट जरूरी

लखनऊ. प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत होगी। इस नियम को न मानने वाले वाहन चालकों पर सख्ती शुरू कर दी जाएगी। ट्रायल के तौर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और हजरतगंज चौराहे पर इस नियम के तहत चालान किया जाने लगा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे कई बड़े शहरों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। आईजी ट्रैफिक निदेशालय दीपक रतन के मुताबिक 1998 नियमावली के अनुसार दो पहिया वाहन पर सवारी करने वाले दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। लखनऊ के एसपी ट्रेफिक पूर्णेन्दु सिंह का कहना है कि जागरूकता के लिए बिना हेलमेट पीछे बैठे लोगों का चालान किया जा रहा है। आईजी ट्रैफिक निदेशालय दीपक रतन का कहना है कि जागरूकता के बाद 70% लोग हेलमेट पहन लेने लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करें।

15 अगस्त से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) शुरू होने के बाद इनका भी चालान हो रहा है। अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) और हजरतगंज चौराहे पर इस सिस्टम से ऐसे वाहन चालकों का चालान किया जा रहा है। इसमें गंज चौराहा नंबर एक पर है। जल्द ही शहर के 47 और चौराहों से गुजरने वाले वाहनों पर स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर से ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम के जरिये नजर रखी जाएगी।

इस व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस की ओर से स्मार्ट सिटी कंपनी को सर्विलांस सिस्टम लगाने की अनापत्ति भी दी जा चुकी है। ऐसे में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अपने आप पकड़े जाएंगे। इसके लिए किसी सिपाही को गाड़ी वाले को रोकने-टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल कमांड कंट्रोल सेंटर में सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। आईटीएमएस सेंटर में अभी कम्प्यूटर सिस्टम से निगरानी की जा रही है, जल्द ही वीडियो वॉल से यह काम होगा।

चालान कटने से ऐसे बच सकते हैं

अपर परिवहन आयुक्त गंगाफल ने कहा कि डिजी लाकर और एम परिवहन एप हमारे विभाग द्वारा नहीं केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। इनमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इन्स्योरेंस और पोल्यूशन को स्कैन करके भी रख सकते हैं। अगर आपसे कागज मांगा जाता है तो आप स्कैन डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। इससे आपका चालान नहीं कटेगा। गंगाफल ने बताया कि इसके अलावा अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं लेकिन वह ऑन स्पॉट नहीं है तो भी 15 दिन के अंदर कागज दिखाने पर चालान रद्द कर दिया जाएगा। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर चलने से बचना चाहते हैं तो डीजी लाकर और एम परिवहन एप जरूर डाउनलोड करिए। इन दोनों एप के जरिए आप अपने सभी डाक्यूमेंट्स स्कैन करके रख सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका चालान कट भी गया और सभी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो उसे 15 दिनों के अंदर दिखाएं, चालान खुद ब खुद रद्द हो जाएगा।

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