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लखनऊ

यूपी में एनपीआर पर लगा ब्रेक, अगले आदेश तक इससे जुड़े सभी काम रहेंगे स्थगित

– कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एनपीआर पर लगी रोक
– अगले आदेश तक एनपीार की प्रक्रिया से जुड़े सभी काम होंगे स्थगित

लखनऊMay 16, 2020 / 02:58 pm

Karishma Lalwani

यूपी में एनपीआर पर लगा ब्रेक, अगले आदेश तक इससे जुड़े सभी काम रहेंगे स्थगित

यूपी में एनपीआर पर लगा ब्रेक, अगले आदेश तक इससे जुड़े सभी काम रहेंगे स्थगित

लखनऊ. महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनपीआर (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। राज्य के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को एनपीआर पर रोक का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2021 के पहले चरण के लिए चल रहे काम को रोक दिया गया है। सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। आदेश के मुताबिक अग्रिम आदेश तक उत्तर प्रदेश में एनपीआर की प्रक्रिया से जुड़े सभी काम स्थगित रहेंगे।
मुस्लिम संगठन ने लगातार किया विरोध

केंद्र सरकार द्वारा देश में एनपीआर लागू करने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद से मुस्लिम संगठन में रोष व्याप्त था। मुस्लिम संगठन ने एनपीआर लागू करने का लगातार विरोध किया था। हालांकि, देश में कोरोना वायरस की दस्तक और 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद विरोध की यह लहर धीमी पड़ गई। लॉकडाउन के बाद ही केंद्र सरकार ने एनपीआर और जनगणना का काम रोकने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि एनपीआर और जनगणना का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होना था लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इन कामों को रोका गया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां काम रोक दिया है।
क्या है एनपीआर

एनपीआर को ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून, 1955 और सिटिजनशिप रूल्स, 2003 के प्रावधानों के तहत यह रजिस्टर तैयार होता है। सरकार के मुताबिक देश के हर नागरिक की पूरी पहचान और अन्य जानकारियों के अधार पर उनका डेटाबेस तैयार करना इसका अहम उद्देश्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में देश के सभी ‘सामान्य निवासियों’ का विवरण शामिल किया जाएगा, चाहे वे नागरिक हों या गैर नागरिक। इस रजिस्टर में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से उसका संबंध, सामान्य निवास का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास जैसी जानकारी इक्टठा की जाएगी। पांच साल से ज्यादा आयु के लोगों को ही इसमें शामिल किया जाएगा।

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