इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड यूज कर रहा है जो वैध नहीं है तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।
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ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक एसएमएस से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर UIDPAN टाइप करना होगा। फिर आपको अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखना होगा और इसी के साथ ही 10 अंकों वाला पैन नंबर भी लिखना होगा। अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें। यह भी पढ़ें