लखनऊ के एसपी ट्रैफिक पुणेंद्र सिंह कहते हैं कि नंबर प्लेट या विंड स्क्रीन पर कहीं भी जातिसूचक या कुछ और लिखना कानून का उल्लंघन। इस जुर्म में पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक को 2000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। गौरतलब है कि अपनी जाति की हनक दिखाने के लिए लोग गाड़ियों के नंबर प्लेट या विंड स्क्रीन पर अपनी जाति लिखते हैं। इसके अलावा लोग प्रेस, पुलिस, सचिवालय, एडवोकेट जैसे शब्द लिखवाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान है।
यह भी पढ़ें
गाड़ी का शीशा हुआ गंदा या नहीं लगाया ये एक्सट्रा बल्ब तो भी होगा चालान, ये 6 रूल्स भी न जानना पड़ेगा महंगा
नया मोटर व्हीकल एक्ट
एक सितंबर से देश भर में लागू हुए नये मोटर व्हीकल एक्ट में कई नये प्रावधान किये गये हैं। इनमें गाड़ी में एक्सट्रा बल्ब रखने और गाड़ी का शीशा गंदा होने सहित कई मामलों में चालान और जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली समेत कई राज्यों में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में अभी तक इस एक्ट को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।