नये मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के मुताबिक, आपकी गाड़ी में एक एक्सट्रा बल्ब होना जरूरी है। भले ही आपकी गाड़ी की हेडलाइट सही हो, लेकिन अगर गाड़ी में कोई एक्सट्रा बल्ब नहीं है तो इसे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन मानते हुए आपका चालान हो सकता है। नये संशोधन के तहत यह प्रावधान रात के वक्त हेडलाइट का बल्ब खराब होने पर उसे बदलने के लिए किया गया है।
आपकी गाड़ी का शीशा गंदा या फिर टूटा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर सकती है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में जिक्र है कि अगर शीशा गंदा होगा तो सामने दिखने में दिक्कत होगी, जिसके चलते हादसा हो सकता है। वहीं, अगर गाड़ी का टूटा हुआ शीशा दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है। अगर ऐसा है तो आपका चालान हो सकता है।
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ड्राइवर को पूरी आस्तीन का शर्ट पहनना जरूरी
गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को फुल आस्तीन की शर्ट या टी-शर्ट पहनना जरूरी है। ऐसा न करना नये मोटर व्हीकल का उल्लंघन माना जाएगा और आपका चालान कट सकता है। इसके लिए जुर्माने की राशि 1000 रुपए तय की गई है।
सिगरेट पीकर गाड़ी चलाना गुनाह है तो साथ वाली सवारी के भी सिगरेट पीने की मनाही है। इसलिए ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें कि गाड़ी में कोई धूम्रपान न करे। अगर ऐसा हुआ तो इसे मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) का उल्लंघन मानते हुए आपका चालान किया जा सकता है।
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कंडक्टरों पर भी लागू होता है नियमट्रक, ट्रैक्टर व ऐसे ही अन्य भारी वह हल्के कॉमर्शियल वाहनों को ड्राइवर के लुंगी-बनियान पहनकर चलाने में मनाही है। ड्राइवर ही नहीं इन गाड़ियों के कंडक्टरों पर भी यह नियम लागू होता है। उनके भी लुंगी-बनियान पहनने पर प्रतिबंध है। अगर ऐसा किया तो इसे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन मानते हुए आपका चालान किया जा सकता है।
ड्राइविंग करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बीमारी की हालत में भी गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) का उल्लंघन है। ऐसा करने पर आपका चालान हो सकता है और जुर्माने के तौर पर आपको 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।