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लखनऊ

दलितों की बस्ती पांच हजार की और राशन कार्ड केवल पांच सौ के

पूर्ति निरीक्षक के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही

लखनऊMay 11, 2018 / 08:32 pm

Anil Ankur

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लखनऊ.एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष ने पिछले दिनों गांव में पंचायत लगाकर शिकायतें सुनीं तो मालूम हुआ कि पांच हजार की आबादी वाले गांव में केवल 600 लोगों के ही राशन कार्ड बने हैं। बाकी लोग वंचित हैं। इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यह मामला सीतापुर के ग्राम-गढ़ी एवं गोरियां, ब्लाक-मछरहटा है। इस चौपाल में उनके साथ इलाकाई सांसद और विधायक भी मौजूद थे।
शासन ने सर्वोच्च स्तर पर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अनिवार्य रूप से राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिये हैं। गांव की अधिकांश आबादी का राशन कार्ड न बनना क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की अकर्मण्यता/लापरवाही/कर्तव्यहीनता का द्योतक है और उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी सीतापुर के स्तर पर शिथिल पर्यवेक्षण का परिचायक है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता एवं गड़बड़ी करने के आधार पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता को निलम्बित किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त आरोपो में पूर्ति निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी सीतापुर को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए विभागीय कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये।
कैम्प लगाकर ग्रामवासियों को पात्रतानुसार राशन कार्ड 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के आदेश जिलाधिकारी, सीतापुर को दिये गये। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद और आयुक्त खाद्य एवं रसद को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संस्तुत किया गया।
श्री मो0 आमिर पुत्र श्री अब्दुस्सलाम, ग्राम पंचायत-तिलगडिया, विकास खण्ड व तहसील-डुमरियागंज, जनपद-सिद्धार्थनगर के प्रार्थना पत्र दिनांक 03 मार्च 2018 एवं पत्र दिनांक 09 मार्च 2018 द्वारा शिकायत की गयी कि श्री सुबाष पुत्र श्री सीताराम, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत-तिलगडिया, विकास खण्ड व तहसील-डुमरियागंज, जनपद-सिद्धार्थनगर के विरूद्ध प्रार्थी के द्वारा बार-बार आई0जी0आर0एस0 पर शिकायत करने के उपरान्त भी खाद्यान्न नही देता है। ग्राम पंचायत में नियुक्त उचित दर विक्रेता श्री सुबाष पुत्र श्री सीताराम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माह दिसम्बर 2017 से फरवरी 2018 तक ग्राम पंचायत के लोगो को खाद्यान्न का वितरण नही किया गया है, मात्र कुछ लोगो को ही खाद्यान्न देकर शेष खाद्यान्न बाजार में बेच दिया गया है, 05 रूपये कि0ग्रा0 गल्ला तथा 25 रूपये लीटर मिट्टी तेल एवं मानक से कम तौल कोटेदार द्वारा दिया जा रहा है, जो असन्तोषजनक पायी गयी।
जिला शिकायत निवारण अधिकारी सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक की भूमिका की जांच कराये विक्रेता के 06 माहों की शतप्रतिशत पड़तालिंग जिलाधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी किसी अन्य क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/पूर्ति निरीक्षक की टीम बनाकर करायें। यदि विक्रेता पर लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाते हैं तो अनुबन्ध की शर्तो, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। सम्बन्धित उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध नियमानुसार निलम्बित/निरस्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाये और शिथिलता बरतने के आरोप में पूर्ति निरीक्षक के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही करायी जाये तथा उपजिलाधिकारी का शिथिल पर्यवेक्षण एवं अपूर्ण जानकारी देने के लिए उनका स्पष्टीकरण मांगा जाये साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर के शिथिल पर्यवेक्षण हेतु उनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद और आयुक्त खाद्य एवं रसद को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संस्तुत किया गया।

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