दायर याचिका पर हाइकोर्ट आज चार फरवरी को दो बजे फिर करेगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव मई में स्वीकार नहीं : इलाहाबाद हाइकोर्ट
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सख्त निर्देश जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक ग्राम पंचायत चुनाव का पूरा करा लेना चाहिए था। चुनाव आयोग के पेश किए गए शेड्यूल से मई में चुनाव होने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, मई 2021 में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव प्रथमदृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए आज गुरुवार चार फरवरी को दो बजे पुन: पेश करने का आदेश दिया है।
सोने में भारी गिरावट इन चार तरीकों से शीघ्र करें निवेश, मिलेगा भारी मुनाफा खुशी से खिल जाएंगे चेहरे विनोद उपाध्याय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी। जिसपर चुनाव आयोग के पेश शेड्यूल को हाईकोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।
चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई थी। 28 जनवरी तक परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में अभी 45 दिन का समय लगेगा। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया।