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लखनऊ

लास्ट डेट: 31 मार्च से पहले पैन को आधार से कराएं लिंक नहीं देना होगा दस हजार जुर्माना, पैन होगा रिजेक्ट

अंतिम डेट से पहले यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। वहीं आप पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लास्ट डेट निकल जानें के बाद अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने जाएंगे तो आपको ₹1000 का शुल्क भी देना पड़ेगा। इससे पहले भी सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम डेट को बढ़ा चुकी है।

लखनऊJan 05, 2022 / 10:51 am

Prashant Mishra

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लखनऊ. सरकार की नई गाइडलाइन के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो इसे तत्काल करा लें। 31 मार्च 2022 पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम डेट है। इसके बाद कार्ड धारक के पैन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
दस हजार देना पड़ सकता है जुर्माना

अंतिम डेट से पहले यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। वहीं आप पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लास्ट डेट निकल जानें के बाद अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने जाएंगे तो आपको ₹1000 का शुल्क भी देना पड़ेगा। इससे पहले भी सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम डेट को बढ़ा चुकी है।
कार्ड होगा अमान्य

अगर आपने अंतिम डेट तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। ऐसे में अमान्य पैन कार्ड दिखाने पर आयकर कानून 1961 की धारा 272 एंड के तहत अधिकारी₹10000 का जुर्माना लगा सकता है। कार्ड के अमान्य होने के बाद कार्ड धारक व्यक्ति सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएगा जिन सुविधाओं के लिए पैन अनिवार्य है।
ये होंगी समस्याएं

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करवाने की स्थिति में अमान्य किए गए पैन से कार्डधारक म्यूच्यूअल फंड और शेयर बाजार में भी निवेश नहीं कर सकेगा। व्यक्ति को बैंक खाता खोलने में भी समस्या आएगी। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं और ₹10000 के जुर्माना नहीं देना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा ले।

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