मंत्रालय के नोट में कहा गया,“सभी कर्मचारी जिनमें संविदा कर्मी, सलाहकार, पार्टनर, थर्ड पार्टी स्टाफ शामिल हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सुविधाओं, कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स और सरकार की ओर से सूचना बनाते, एक्सेस, स्टोर और प्रोसेस करते हैं, जब तक अधिकृत न हों, कोई भी जानकारी सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग पोर्टल्स पर साझा न करें।”
डेटा लीक रोकने की कोशिश सरकारी पोर्टल्स को हैक कर गैरकानूनी तरीके से जानकारियां निकाली जाती हैं। कई बार डेटा भी लीक होता है। इसे रोकने के लिए यह सरकारी कम्प्यूटरों व लैपटॉप पर फेसबुक, व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश जारी किया गया। मंत्रालय के नोट में यह भी कहा गया कि सरकार की किसी भी वर्गीकृत जानकारी को निजी क्लासीफाइड सर्विसेज पर स्टोर नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर डेटा लीक होता है, तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह को किया झुककर प्रणाम देखें तस्वीरें सरकारी ऑफिसेज (
Government Offices) में रिमूवएबल स्टोरेज मीडिया के इस्तेमाल पर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक, ‘क्लासिफाइड डेटा को रिमूवएबल स्टोरेज मीडिया में कॉपी करने से पहले उसे एनक्रिप्ट किया जाना चाहिए।