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लखनऊ

दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने सुनाई सात साल के कठोर कारावास की सजा

बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने व अपराधियों को कठोर सजा का संदेश देने के लिए लखनऊ में लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी लखनऊ की पाक्सो कोर्ट ने गंभीर अपराध के मामले में बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दोषियों को दंडित करते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोनों मामले में दोषियों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए बच्चे को शिकार बनाया था। कोर्ट में सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषियों को सजा-ए-मौत दी थी। एक सप्ताह पहले 15 दिसंबर को विशेष न्याधीश ने गुडंबा थाने में दर्ज एक मामले में दोषी पिता को अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

लखनऊDec 22, 2021 / 01:30 pm

Prashant Mishra

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लखनऊ. राजधानी लखनऊ की पाक्सो अदालत बाल अपराधों के दोषियों को लगातार कठोर सजा सुना रही है। राजधानी लखनऊ की पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी रामबाबू यादव को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र गंभीर अपराध के मामले में दो दोषियों को फांसी व अन्य मामले में अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
यह है मामला

साइकिल से घर लौट रही 12 वर्षीय नाबालिग को रोककर दुराचार का प्रयास करने के आरोपी रामबाबू उर्फ बबलू यादव को विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश ने रामबाबू यादव को सात साल के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि प्रतिकर के तौर पर नाबालिग के वयस्क होने तक फिक्स डिपाजिट में रखी जाए। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने जिस तरह का अपराध किया है, उसे समाज में छोटे-छोटे बच्चों को लेकर एक डर का माहौल है। लिहाजा छोटे बच्चे अपने बचपन को स्वच्छंद होकर नहीं जी पा रहे हैं। कोर्ट में सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप और अभिषेक उपाध्याय जानकारी देते हुए बताया कि मामले में पीड़ित के पिता ने 26 जून 2013 को इटौंजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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अपराधों पर गंभीर सजा दे रही कोर्ट

बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने व अपराधियों को कठोर सजा का संदेश देने के लिए लखनऊ में लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी लखनऊ की पाक्सो कोर्ट ने गंभीर अपराध के मामले में बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दोषियों को दंडित करते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोनों मामले में दोषियों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए बच्चे को शिकार बनाया था। कोर्ट में सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषियों को सजा-ए-मौत दी थी। एक सप्ताह पहले 15 दिसंबर को विशेष न्याधीश ने गुडंबा थाने में दर्ज एक मामले में दोषी पिता को अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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