वहीं बचाव के अधिवक्ता केके मिश्र को बहस की लिखित कापी भी उपलब्ध करा दी गई। अन्य को सॉफ्ट कापी सीबीआइ से लेने का निर्देश दिया गया। इसके बाद भी बचाव पक्ष की ओर अलग अलग अदालत से समय की मांग की जा रही है। अभी आरोपित आरएन श्रीवास्तव की ओर से समय की मांग नहीं हुई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी ओर से भी समय की मांग की जा सकती है।
अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने के लिए न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए 31 अगस्त की तिथि नियत की जाती है। सीबीआइ की ओर से विशेष अधिवक्ता ललित कुमार ङ्क्षसह, आरके यादव व पूर्णेंदु चक्रवर्ती उपस्थिति थे। बचाव पक्ष की ओर से एसके शर्मा, केके मिश्र, अभिषेक रंजन, विवेक श्रीवास्तव, मनीष त्रिपाठी, प्रशांत ङ्क्षसह अटल उपस्थित थे।