पत्र में उल्लेख है कि भारत सरकार की अनलॉक -4 की गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल की सभी इमरजेंसी सुविधाएँ, ओपीडी, डायग्नोस्टिक और अन्य सेवाओं को लोगों के लिए बिना किसी समस्या के संचालित किया जाए | इन सेवाओं के दौरान दिशा निर्देशों के अनुसार सावधानी रखनी है । कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सात प्रकार के व्यवहार का पूरी तरह से पालन करते हुए ही सरकारी और निजी अस्पतालों का संचालन किया जाना है।
पत्र के अनुसार यह सात नियम हैं अस्पताल में सभी रोगियों, उनके तीमारदारों और चिकित्साकर्मियों को हर समय मास्क लगाये रखना होगा। सभी लोगों को एक दूसरे से दो गज की दूरी का पालन करना होगा । सेनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। अस्पतालों में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा । अस्पतालों को दिन में दो बार विसंक्रमित किया जाएगा । रोगियों के साथ आ रहे उनके तीमारदारों की संख्या सीमित रखी जाएगी। अस्पतालों में ऐसे होल्डिंग एरिया बनाये जायेंगे जहाँ कोरोना संभावित व्यक्तियों को अलग रखा जाए और उनका कोरोना जांच के बाद इलाज किया जाये।