इसके साथ ही ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना आपसे यातायात पुलिस वसूलेगी चालान के रूप में।
ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब राजधानी दिल्ली में एक शख्स का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग सहित कई तरह के चालान काट दिया गया था। उक्त व्यक्ति का कुल 2 लाख 500 रुपये का चालान किया गया था। आपको बता दें कि ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना करके जुर्माना वसूला जाएगा।
एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माना अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी के पीछे एंबुलेंस सायरन बजा रही है तो आपको उसे रास्ता देना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना माना जाता है। इसके लिए आपका ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है।
चेकिंग के दौरान अब यदि आपके पास एम परिवहन एप अथवा डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण व बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं काट सकते हैं। पहले की बात करें तो कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रवधान रखा गया था।