ये भी पढ़ें- उन्नाव गैंगरेप पीड़िता 90 % जलने का बाद भी एक किलोमीटर दौड़ी थी , फोन भी किया था, बचाने के प्रयास में जुटे डॉक्टर जारी हुई एडवाईजरी- दरअसल सीएम योगी के निर्देश के बाद आईजी लखनऊ जोन को मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट शाम तक शासन को सौंपनी है। इसी पर उन्होंने उन्नाव में मीडिया से बातचीत के दौरान रेप पीड़िता का तो नाम उजागर किया ही, उसके परिवार के सदस्यों की पहचान भी सार्वजनिक कर दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि ऐसे मामले में पीड़िता व उसके परिवार के हर सदस्य की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
ये भी पढ़ें- यहां से खरीदें बेहद कम कीमत में Fastag, तुरंत मिलेगा handsome cashback दो साल की सजा का है प्रावधान- रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। अपराधी को 228-ए के तहत दो साल तक की सजा हो सकती है।