लखनऊ

उन्नाव: इस पुलिस अफसर ने रेप पीड़िता का नाम कर दिया उजागर, हो रही आलोचना, डीजीपी ने उठाया यह कदम

उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता को जला देने के मामले ने प्रदेश व देश भर में हड़कंप मचा दिया है।

लखनऊDec 05, 2019 / 05:41 pm

Abhishek Gupta

उन्नाव: इस पुलिस अफसर ने रेप पीड़िता का नाम कर दिया उजागर, हो रही आलोचना, डीजीपी ने उठाया यह कदम

लखनऊ. उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता को जला देने के मामले ने प्रदेश व देश भर में हड़कंप मचा दिया है। पीड़िता को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका बर्न यूनिट में इलाज जारी है। मामले में पुलिस महकमा भी तुरंत हरकत में आया है। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया हैं, वहीं एक अन्य आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इसी बीच आईजी जोन लखनऊ एसके भगत ने ऐसा काम कर दिया है, जिसके लिए उनकी आलोचना हो रही है। एसके भगत ने मीडिया से बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए पीड़िता के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों की पहचान उजागर कर दी। मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी डीजीपी ओपी सिंह ने एसके भगत को एडवायजरी जारी कर दी है।
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जारी हुई एडवाईजरी-

दरअसल सीएम योगी के निर्देश के बाद आईजी लखनऊ जोन को मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट शाम तक शासन को सौंपनी है। इसी पर उन्होंने उन्नाव में मीडिया से बातचीत के दौरान रेप पीड़िता का तो नाम उजागर किया ही, उसके परिवार के सदस्यों की पहचान भी सार्वजनिक कर दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि ऐसे मामले में पीड़िता व उसके परिवार के हर सदस्य की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
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दो साल की सजा का है प्रावधान-

रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। अपराधी को 228-ए के तहत दो साल तक की सजा हो सकती है।

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