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लखनऊ

डीजीपी का सख्त निर्देश, क्लीन शेव जरूरी, नहीं तो एक्शन

जारी किए गए नए निर्देशों में वर्दी और दाढ़ी रखने के नियमों को दोहराया गया है, जिसमें ड्यूटी के वक्त क्लीन शेव रहना, हमेशा फिट दिखना और वर्दी में रहना जरूरी है बताया गया है।

लखनऊOct 27, 2020 / 03:58 pm

Karishma Lalwani

डीजीपी का सख्त निर्देश, क्लीन शेव जरूरी, नहीं तो एक्शन

डीजीपी का सख्त निर्देश, क्लीन शेव जरूरी, नहीं तो एक्शन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक सब इंस्पेक्टर के बिना इजाजत दाढ़ी रखने पर हुए बवाल के बाद यूपी डीजीपी एच. सी. अवस्थी ने इस मामले में निर्देश जारी किया है। निर्देश इसलिए जारी किया गया है कि ताकी कोई किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में न रहे। जारी किए गए नए निर्देशों में वर्दी और दाढ़ी रखने के नियमों को दोहराया गया है, जिसमें ड्यूटी के वक्त क्लीन शेव रहना, हमेशा फिट दिखना और वर्दी में रहना जरूरी है बताया गया है। हालांकि, इसमें मूंछे रखने पर कोई पाबंदी नहीं है।
गलत वर्दी धारण पर लगे रोक

जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि जो अधिकारी गलत तरह से वर्दी पहनें, उन्हें लगातार टोका जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी निर्धारित वर्दी को ही पहनें और स्वच्छ तरीके से पहनें। वर्दी पैटर्न के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके का जूता पहनने की इजाजत नहीं है। गलत वर्दी, टोपी, नेमप्लेट, कमीज के बटन खुले रखने, निर्धारित जूता-मोजा पहनने की कुप्रथा को खत्म भी खत्म किया जाए। निर्देश में ये भी कहा गया है कि सिख धर्म के पुलिसकर्मियों को छोड़ सभी को क्लीन शेव रखना अनिवार्य है। अगर किसी को अनुमति मिलती है, तो भी दाढ़ी छोटी और सही तरीके से कटी होनी चाहिए। कोई किसी भी तरह की मूंछे रख सकता है, लेकिन उनका भी ट्रिम होना जरूरी। वहीं, धार्मिक आधार पर अस्थाई अवधि के लिए दाढ़ी रखने या लंबे बाल रखने की अनुमति दी जा सकती है।

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