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लखनऊ

व्यापारियों को प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साल में पांच करोड़ तक टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में छूट दी है। अब तक व्यापारियों को हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होता था।

लखनऊOct 27, 2020 / 11:27 am

Karishma Lalwani

व्यापारियों को प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

व्यापारियों को प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साल में पांच करोड़ तक टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में छूट दी है। अब तक व्यापारियों को हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होता था। अब नए नियम के अनुसार, व्यापारी हर महीने की 24 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण व्यापारियों को यह छूट दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि एक वित्तीय वर्ष में यदि कोई कारोबारी पांच करोड़ रुपये तक कारोबार करता है, तो व्यापारियों को इस सुविधा का लाभ दिया जायेगा।
इन व्यापारियों को मिलेगा लाभ

जीएसटी रिटर्न प्रारूप 3-ख के अनुसार कर दायित्व का निर्धारण किया गया है. इससें व्यापारियों को कर, ब्याज, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रकार का भार नहीं पड़ेगा। साथ ही इलेक्ट्रानिक नगद खाते या इलेक्ट्रानिक उधार खाते से लेन-देन का विवरण अनिवार्य रूप से इसके साथ देना होगा। यह लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जिनका प्रमुख तौर पर कारोबार उत्तर प्रदेश में है। यह सुविधा छह महीने (अक्टूबर 2020-मार्च 2021) तक हर माह के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए दी गई है।

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