
होली को लेकर लगी है कुछ पाबंदियां, जानें क्या है यूपी सरकार की नई गाइडलाइन
लखनऊ. होली पर कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के खतरे को बढ़ता हुए देख कर प्रदेश सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर होली समेत आगामी सभी त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने होली और कोरोना संक्रमण को देखते हुए खास गाइडलाइन बनाई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह के आयोजन पर ब्रेक लगा दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि इस त्योहार में हम कोरोना संक्रमक का कारक न बनें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचा जाए। अगर सार्वजानिक या भीड़भाड़ वाले जगह पर जा रहे हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसींग का अनुपालन करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच सभी से कोरोना टीकाकरण लगवाने की भी अपील की है।
नहीं कर सकेंगे सार्वजनिक स्थान पर आयोजन या उत्सव
यूपी में होली के मौके पर किसी भी तरह के आयोजन या उत्सव पर मनाही है। कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के होली मिलन या अन्य समारोह आयोजित कराने पर रोक है। इसके लिए संबंधित को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा योगी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य किया है। कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखा गया है।
प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण
गौरतलब है कि होली से ठीक पहले रविवार बार फिर कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में ही 400 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। रविवार को लखनऊ में 439 नए मरीज मिले। यहां महज 99 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए।
Updated on:
29 Mar 2021 09:26 am
Published on:
29 Mar 2021 09:26 am
