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नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 2 दिनों में प्रदेश सरकार को आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी करना है। वहीं, सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निकाय चुनाव कराने के लिए तारीखों के ऐलान की प्रकिया पूरी की जाएगी।”नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया, “सरकार को निकाय चुनाव से जुड़े अधिनियम में भी संशोधन करना होगा। इसके लिए बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी है। इस बैठक में निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर निगम और नगर पालिका परिषद नियमावली में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा।”
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नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया, “बैठक के बाद नगर विकास विभाग आरक्षण को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी दिया जाएगा। लगभग एक हफ्ते का समय उस पर आपत्तियां प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा। आपत्तियां लेने के बाद विभाग अंतिम रूप से सूची जारी करेगा। शासन की कोशिश है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल से पहले ही चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाए।शासन से निकाय चुनाव कराने से जुड़ा प्रस्ताव मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कितना वक्त लगेगा इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी एसके सिंह ने बताया, “राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है। निर्वाचन आयोग शासन से प्रस्ताव मिलने के बाद नामांकन से लेकर और मतगणना तक का पूरा टाइम टेबल तैयार करके जारी करेगा। इसमें नामांकन, उसके बाद समीक्षा, फिर अभ्यर्थन वापसी, उसके बाद प्रतीक आवंटन होगा।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया, “इसके बाद मतदान और फिर मतगणना कराई जाएगी। मतगणना के साथ परिणाम घोषित हो जाता है। इस हिसाब से अगर 10 अप्रैल तक प्रस्ताव आता है तो 35 से 40 दिन जोड़ने पर लगभग 15 से 20 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करके नतीजे आ जाएंगे।”