इस विशेष अपील की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इसे विशेष अपील दायर करने की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना। साथ ही राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
Uttarakhand High Court Decision: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित रखने पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने विशेष अपील याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला…
लखनऊ•Apr 10, 2024 / 09:05 am•
Naveen Bhatt
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