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लखनऊ

हाउस टैक्स में बड़ा बदलाव, घर में खुली है दुकान तो 5 गुना नहीं सिर्फ दो गुना देना होगा टैक्स

घर में खोली है दुकान तो यह खबर जरूर पढ़ें, योगी सरकार ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, जाने कितना देना होगा हाउस टैक्स
 

लखनऊSep 14, 2019 / 04:10 pm

Ruchi Sharma

योगी सरकार के इस फैसले के बाद नहीं खोल पाएंगे कोई भी दुकान, टैक्स में किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

योगी सरकार के इस फैसले के बाद नहीं खोल पाएंगे कोई भी दुकान, टैक्स में किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

पत्रिका ब्रेकिंग
लखनऊ. महंगाई की मार से कराह रही जनता पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में दुकानें, बाजार में दुकान,टेंट हाउस,भवन निर्माण सामग्री की दुकान, बैंक,बैंक एटीएम,कोचिंग संस्थान और वित्तीय कंपनियों पर हाउस टैक्स पांच गुना बढ़ा दिया गया है। इस तरह से छोटा-मोटा व्यवसाय कर रहे दुकानदारों पर बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ गया है। हालांकि राज्य सरकार ने घर में खुली 120 वर्ग फिट तक की दुकानों से डेढ़ गुना ज्यादा हाउस टैक्स वसूलने का फरमान जारी कर चाय, फोटो स्टेट की दुकान, नाई,दर्जी धोबी, सब्जी,दूध-ब्रेड और अंडे आदि की दुकान करने वालों को थोड़ी राहत जरूर दी है। लेकिन उन्हें भी आवासीय दर से डेढ़ गुना ज्यादा संपत्ति कर चुकाना ही होगा।

योगी सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित संपत्ति कर नियमावली में बदलाव कर दिया है। नियमों में बदलाव का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बेरोजगारी के इस दौर में लोग अपने घरों में दुकान खोलकर छोटा-मोटा बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों में बैंक आदि खुलवाकर मोटी कमाई का रास्ता भी खोल लिया है। इन सभी से अभी तक आवासीय का पांच गुना हाउस टैक्स वसूला जा रहा था। इसमें थोड़ा राहत देते हुए राज्य सरकार ने यह शर्त रखी है कि यदि किसी घर में या आवासीय परिसर में 120 वर्गफिट की दुकान है तो उस दुकान से आवासीय दर से डेढ़ गुना ज्यादा किराया वसूला जाएगा।

घर में कर रहे हैं दुकान तो आफत


संपत्ति कर नियमावली में संशोधन के मुताबिक यदि किसी के घर में 120 वर्ग फिट की दुकान है तो उससे कॉमर्शियल किराया लिया जाएगा। यदि दुकान के अंदर चाय, दूध,ब्रेड, अंडा,पान, धोबी/लांड्री, फल-सब्जी, फोटो स्टेट, नाई की दुकान और दर्जी आदि की दुकान है तो आवासीय से डेढ़ गुना ज्यादा हाउस टैक्स चुकाना होगा।

..लेकिन इन्हें देना होगा पांच गुना हाउस टैक्स


नए नियम के मुताबिक जिन घरों में 120 वर्ग फिट से बड़ी दुकानें खुली हैं उन्हें आवासीय से पांच गुना ज्यादा हाउस टैक्स देना होगा। जिन्हें पांच गुना टैक्स के दायरे में रखा गया है उनमें सभी प्रकार के कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, बाजारों की दुकानें,टेंट हाउस,भवन निर्माण सामग्री की दुकानें,बैंक, बैंक एटीएम, वित्तीय कंपनियां और सरकारी व गैर सरकारी कोचिंग आदि शामिल हैं।

राहत भी मिली


अभी तक आवासीय परिसर में खुली दुकान चाहे छोटी हो या बड़ी सभी से पांच गुना तक किराया लिया जा रहा था लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए छोटे दुकानदारों को राहत दी गयी है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव के बाद नगर निगम संपत्ति कर नियमावली 2000 में संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद उप्र नगर निगम संपत्ति कर तृतीय संशोधन नियमावली 2019 जारी कर दी गयी है।

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