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UP Unlock: यूपी में आज से इन बदले नियमों के साथ खुले सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम, लेकिन जाने से पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर

UP Unlock: सीएम योगी आदित्‍यानाथ (CM Yogi Adityanath) के आदेश के मुताबिक आज से 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोले जाएंगे।

लखनऊJul 05, 2021 / 09:00 am

नितिन श्रीवास्तव

UP Unlock: यूपी में आज से इन बदले नियमों के साथ खुले सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम, जाने से पहले पढ़ें जरूरी खबर

लखनऊ. UP Unlock: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के काफी हद तक थमने के बाद आज यानी सोमवार से कुछ और रियायत देने की घोषणा है। सीएम योगी आदित्‍यानाथ (CM Yogi Adityanath) के आदेश के मुताबिक आज से 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोले जाएंगे। सरकार द्वारा इन सभी जगहों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के साथ अनलॉक करने की अनुमति दी की गई है। इसको लकर यूपी के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नये दिशानिर्देश जारी किये हैं। जिसके मुताबिक ही अनलॉक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

 

यहां मिली छूट

यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। उन्होंने बताया कि राज्‍य में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी स्थानों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम आज से सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि उपरोक्‍त संस्थानों में मेन गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित की जाएगी। वहीं मास्‍क दो गज की दूरी जैसे आवश्यक नियमों का अनुपालन भी जरूरी होगा।

 

यहां अभी भी पाबंदी

– स्‍वीमिंग पुल पहले की तरही ही अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे
– स्‍कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे

 

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क्या हैं नई गाइडलाइन

– यूपी में रेस्‍टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन
– यूपी में शॉपिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार पहले की खोले जा चुके हैं
– धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं
– ऑटो रिक्‍शा में अधिकतम दो, तो चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोगोंं के बैठने की अनुमति
– स्‍कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे, प्रशासनिक काम के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति
– शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार हो रही है।

 

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