scriptLock Down 4.0 पंजाब के लुधियाना में ऑटो, सैलून, टैक्सी, रिक्शा की अनुमति | Lock Down 4.0 Autos, salons, taxis, rickshaws allowed in Ludhiana Punj | Patrika News
लुधियाना

Lock Down 4.0 पंजाब के लुधियाना में ऑटो, सैलून, टैक्सी, रिक्शा की अनुमति

प्रशासन के नए आदेश के तहत शात सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

लुधियानाMay 18, 2020 / 10:43 am

Bhanu Pratap

Coronavirus

Lock Down 4.0 पंजाब के लुधियाना में ऑटो, सैलून, टैक्सी, रिक्शा की अनुमति

लुधियाना। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन-चार में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाकों में गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। लुधियाना में प्रशासन की तरफ से नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत ऑटो, सैलून, टैक्सी, रिक्शा की अनुमति दे दी गई है। साथ ही सावधानी बरतनी होगी। सबको मास्क लगाना होगा। रात्रि में कर्फ्यू जारी रहेगा।
क्या है आदेश में

लुधियाना के डीसी प्रदीप अग्रवाल की तरफ से जारी किए गए नए आदेशों के तहत ऑटो चलाने की अनुमति दे दी है। सैलून की दुकानें भी खुल सकेंगी। नए आदेशों में रिक्शा और टैक्सी भी चल सकेंगी। इस दौरारन दुकानों में कोरोना वायरस से बचाव की सावधानियां अपनानी जरूरी है। वहां शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 6 फुट की दूरी बनानी होगी। बाहर जाते समय मास्क पहनना जरूरी होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकने की भी मनाही है।
इन पर रोक

प्रशासन के नए आदेश के तहत शात सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जिले में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट आदि पर भी पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मक समागम पर भी रोक जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक भीड़ पर भी पाबंदी रहेगी।
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