कलक्टर ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है। चुनाव संपन्न होते तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी। शस्त्रधारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने कहा गया है। उन्होंने कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में दो चरणों में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत जिले के चारों विधानसभाओं में 26 अक्टूबर 2018 को नॉमिनेशन का कार्य होगा। अभ्यर्थी नामांकन की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2018 है।